Jaggi Murder Case: अमित जोगी को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट में 23 अप्रैल को अहम सुनवाई

नई दिल्ली में अमित जोगी की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, अगली तारीख 23 अप्रैल तय।
नई दिल्ली में चर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई हुई। इस दौरान अमित जोगी की ओर से दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर अदालत ने विचार किया और उन्हें एक साथ जोड़ते हुए अगली सुनवाई की तारीख 23 अप्रैल तय कर दी।
सरेंडर पर फिलहाल नहीं मिली राहत
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि सरेंडर पर रोक लगाने से संबंधित मांग पर इस स्तर पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि इस आवेदन पर निर्णय चैंबर जज द्वारा किया जाएगा।
दोनों याचिकाएं एक साथ टैग
अमित जोगी की ओर से दायर याचिकाओं में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील और लीव टू अपील से जुड़ा मामला शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों को एक साथ टैग कर संयुक्त सुनवाई करने का फैसला लिया है।
अदालत में दोनों पक्षों की दलील
सुनवाई के दौरान मृतक के बेटे सतीश जग्गी के वकील भी अदालत में मौजूद रहे और उन्होंने अपना पक्ष रखा। हालांकि बेंच ने फिलहाल मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए स्थिति को यथावत बनाए रखने के निर्देश दिए।
अमित जोगी का बयान
सुनवाई के बाद अमित जोगी ने कहा कि अदालत ने दोनों मामलों को एक साथ जोड़ दिया है और अब 23 अप्रैल को संयुक्त सुनवाई होगी। उन्होंने अपनी कानूनी टीम का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
क्या है पूरा मामला
यह मामला 2003 में हुए चर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें कई आरोपियों को सजा सुनाई गई थी। हालांकि पहले अमित जोगी को निचली अदालत से राहत मिली थी, जिसके खिलाफ आगे कानूनी प्रक्रिया जारी है।
फिलहाल इस केस की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

Thaneshwar Sahu
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